पटना : राजधानी पटना के चर्चित खान इंस्टीट्यूट हमला मामले (Khan Sir Coaching Attack Case) से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना सिविल कोर्ट ने ‘ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी’ के डायरेक्टर और कोचिंग संचालक रोशन आनंद (Roshan Anand) को बहुत बड़ी राहत दी है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रोशन आनंद की जमानत याचिका (Bail Application) को स्वीकार करते हुए उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश दे दिया है। वह पिछले कुछ समय से इसी मामले में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद थे।
पटना सिविल कोर्ट में हुई जोरदार बहस
रोशन आनंद की जमानत याचिका पर आज पटना सिविल कोर्ट में बेहद अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष रोशन आनंद के वकील और अभियोजन पक्ष के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। रोशन आनंद के बचाव पक्ष के वकीलों ने कोर्ट के सामने अपनी दलीलें पेश करते हुए उन्हें इस मामले में राहत देने की अपील की। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की जिरह और केस डायरी के तथ्यों को गहराई से सुनने और समझने के बाद रोशन आनंद को बेल (जमानत) देने का फैसला सुनाया।
खान सर के संस्थान पर हमले का है पूरा विवाद
आपको बता दें कि यह पूरा मामला देश के सुप्रसिद्ध और बेहद चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ ‘खान सर’ (Khan Sir) के कोचिंग संस्थान से जुड़ा हुआ है। कुछ समय पहले खान इंस्टीट्यूट के बाहर अचानक भारी विवाद खड़ा हो गया था, जिसके बाद वहां कथित तौर पर फायरिंग और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया था। इस हाई-प्रोफाइल मामले ने पटना के कोचिंग जगत सहित पूरे बिहार में सनसनी फैला दी थी। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद को नामजद आरोपी बनाया था और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
कोचिंग जगत और छात्रों की टिकी थीं निगाहें
पटना को देश का बड़ा कोचिंग हब माना जाता है, ऐसे में दो बड़े कोचिंग संस्थानों के बीच उपजे इस विवाद और रोशन आनंद की गिरफ्तारी पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई थीं। रोशन आनंद की कोचिंग ‘ज्ञान बिंदु’ में भी हजारों छात्र पढ़ते हैं, जिसके चलते इस सुनवाई और अदालती फैसले का छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज जमानत मिलने के बाद रोशन आनंद के समर्थकों और उनके संस्थान से जुड़े लोगों ने राहत की सांस ली है। कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद वह जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे।
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