Bahart Bhushan Tiwari Encounter : सुप्रीम कोर्ट ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है और याचिकाकर्ता को निर्देश दिया है कि वह पहले कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास आवेदन करें।
दरअसल, भोजपुर जिले के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विशाल तिवारी ने रविवार, 21 जून 2026 को दायर किया था। याचिकाकर्ता ने इस घटना को फर्जी एनकाउंटर बताते हुए उसकी स्वतंत्र जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग की है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि इस घटना में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए और एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में एक स्वतंत्र जांच कमेटी गठित की जाए।
लेकिन, सोमवार, 22 जून 2025 को जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने इस याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को निर्देशित किया है कि वह पहले सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के सामने मेंशनिंग करें, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
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