मालेरकोटला शहर में जून 2016 को पवित्र कुरान शरीफ के पन्ने फाड़कर फेंकने की घटना में आरोपित बनाए गए दिल्ली के महरौली इलाके से आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव को मंगलवार को संगरूर अदालत ने बरी करने के आदेश दिए। मामले में शामिल अन्य दो आरोपितों को अदालत ने दोषी मानते हुए सजा सुनाई है, जबकि एक अन्य आरोपित का फैसला अभी लंबित है। विधायक नरेश यादव ने इसे सच की जीत करार देते हुए माननीय अदालत का धन्यवाद किया। विधानसभा में विपक्ष के नेता हरपाल चीमा ने अदालत परिसर में नरेश यादव को उक्त बेअदबी मामले में बरी होने पर गले मिलकर बधाई दी।

उल्लेखनीय है कि 24 जून 2016 की रात को जिला संगरूर के मुस्लिम आबादी वाले इलाके मालेरकोटला में रात के समय पवित्र कुरान शरीफ के पन्ने फटे हुए सड़क पर बिखरे मिले थे, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल करने उपरांत तीन व्यक्ति विजय कुमार, गौरव कथूरिया, नंद किशोर को गिरफ्तार कर लिया था। इनके द्वारा इस मामले में दिल्ली के महरौली इलाके के विधायक नरेश यादव का नाम लेने पर पुलिस ने नरेश यादव को भी मामले में नामजद कर लिया था। साथ ही नरेश यादव पर बेअदबी सहित देशद्रोह की अपराध की धारा लगाई गई थी। संगरूर अदालत ने देशद्रोह की धारा को पहले ही रद कर दिया था।
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