सड़क पर बरात निकलने से लगने वाले जाम और होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने सख्त कदम उठाए हैं। नए नियमों के तहत सड़क पर बरात निकालना प्रतिबंधित हो गया है।
नियम का उल्लंघन होने पर फॉर्म हाउस और मोटल संचालक पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा। नियमों का तीन बार से अधिक उल्लंघन होने पर फॉर्म या मोटल का लाइसेंस भी रद किया जा सकता है। फिलहाल यह नियम होटल, मोटल और फार्म हाउस में होने वाले आयोजनों पर लागू होगा, लेकिन आने वाले समय में सभी जगहों पर होने वाले विवाह समारोह के आयोजनों पर यह नियम लागू हो सकता है।
दरअसल, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने फॉर्म हाउस और मोटल को लेकर हाल ही में नई पॉलिसी को मंजूरी दी है। इस नई पॉलिसी के तहत अब दक्षिणी दिल्ली नगर इलाके में सड़क पर बरात निकालना प्रतिबंधित हो गया है। माना जा रहा है दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए आने वाले दिनों में उत्तरी व पूर्वी दिल्ली नगर निगम भी इस पॉलिसी को लागू कर सकता है।
पॉलिसी के मुताबिक, फॉर्म हाउस या मोटल के अंदर ही शादी का पूरा समारोह करना है। इसके साथ ही रात दस बजे के बाद बैंड-बाजा और लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। वहीं यह भी ध्यान रखना होगा कि इससे अधिक ध्वनि प्रदूषण न हो।
अंदर ही खड़े करने होंगे वाहन
निगम की नई पॉलिसी के तहत सड़कों पर जाम न लगे, इसके लिए फॉर्म हाउस व मोटल संचालकों को पार्किंग की व्यवस्था अंदर ही करनी होगी। यह बोर्ड भी लगाना अनिवार्य होगा कि कितने वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था है।
नई पॉलिसी की शर्तें
- पंडाल के प्रवेश व निकास के रास्ते को अलग-अलग करना होगा।
- किसी भी वीआइपी, वीवीआइपी या फिर सेलिब्रेटी को बुलाने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी।
- मोटल व फॉर्म हाउस के प्रवेश और निकास गेट पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए और इसकी रिकॉर्डिंग 30 दिन तक सहेजनी होगी।
- एयर ट्रैफिक बाधित न हो, इसके लिए लेजर लाइट का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित होगा।
- मनोरंजन, लाइव परफॉर्मेस के लिए दिल्ली पुलिस, यातायात पुलिस और अग्निशमन विभाग से इजाजत लेनी होगी।
- जाम व ध्वनि प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने उठाए सख्त कदम
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