नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव तथा गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड और त्रिपुरा की आठ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार-निषेध अवधि (साइलेंस पीरियड) और एग्जिट पोल से जुड़ी पाबंदियों की घोषणा की है।
आयोग ने बताया कि प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 (1)(बी) के तहत मतदान से 48 घंटे पहले किसी भी चुनाव क्षेत्र में टीवी, रेडियो या अन्य माध्यमों से चुनाव प्रचार सामग्री दिखाना प्रतिबंधित है। इस अवधि में किसी भी प्रकार का विचार, अपील या ओपिनियन पोल प्रसारित नहीं किया जा सकता।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार असम, केरल और पुडुचेरी में मतदान 9 अप्रैल को होगा, जबकि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल और दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। इसके अनुरूप संबंधित राज्यों में प्रचार-निषेध अवधि लागू रहेगी।
आयोग ने धारा 126ए के तहत अधिसूचित किया है कि 9 अप्रैल सुबह 7 बजे से लेकर 29 अप्रैल शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल का संचालन और उसके परिणामों का प्रकाशन या प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर दो वर्ष तक की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
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