सुप्रीम कोर्ट ने लोकप्रिय यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को छूट देते हुए पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए महाराष्ट्र साइबर अपराध ब्यूरों में विधिवत आवेदन करने की इजाजत दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लोकप्रिय यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को बड़ी राहत देते हुए उनका पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया. इलाहाबादिया का पासपोर्ट ‘इंडियाज गॉट लेटेंट शो’ में उनकी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर दर्ज अश्लीलता के मामलों में उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाने की शर्त के तौर पर जमा कराया गया था. न्यायमूर्ति बी.आर.गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने यह आदेश तब पारित किया जब अदालत को सूचित किया गया कि इलाहाबादिया के खिलाफ असम और महाराष्ट्र में दर्ज प्राथमिकियों (एफआईआर) की जांच पूरी हो चुकी है.