यात्रियों को निजी बस अड्डों पर मिलेगी वर्ल्डक्लास हॉस्पिटैलिटी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार जन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लगातार नए कदम उठा रही है। योगी सरकार ने यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए हाल ही में ‘उत्तर प्रदेश स्टेज कैरिज बस स्टैंड, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क (स्थापना एवं विनियमन) नीति, 2025’ लागू की है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में बस स्टैंड और टूरिस्ट बस पार्क की स्थापना के माध्यम से यात्रियों को आधुनिक और सुव्यवस्थित सुविधाएं प्रदान करना है। नीति के तहत बस स्टैंड और पार्क में यात्रियों के लिए कई आवश्यक सुविधाएं अनिवार्य की गई हैं, जो यात्रा को सुरक्षित, सुविधाजनक और आरामदायक बनाएंगी।

नई नीति के अनुसार, प्रत्येक बस स्टैंड और टूरिस्ट बस पार्क का 30 प्रतिशत क्षेत्र यात्री सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के लिए आरक्षित होगा। इनमें यात्रियों के लिए विश्राम क्षेत्र शामिल होंगे। पुरुषों, महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए पृथक-पृथक शौचालय और यूरिनल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, ताकि सभी यात्रियों को स्वच्छ और सुरक्षित सुविधाएं मिल सकें। इसके अतिरिक्त, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हर समय सुनिश्चित होगी, जिससे यात्रियों को स्वच्छ पानी की कमी न झेलनी पड़े।

यात्रियों की भोजन संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, बस स्टैंड और पार्क में 24×7 कैंटीन की सुविधा उपलब्ध होगी, जहां भोजन और जलपान की व्यवस्था होगी। यात्रियों को समय पर और सटीक जानकारी प्रदान करने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम स्थापित किया जाएगा, जिससे बसों के आगमन और प्रस्थान की सूचना आसानी से मिल सके। सुरक्षा के दृष्टिगत, पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और अग्निशमन उपायों की व्यवस्था की जाएगी, ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके।

नीति में बिजली आपूर्ति की निरंतरता के लिए पर्याप्त क्षमता वाले जनरेटर की व्यवस्था भी अनिवार्य की गई है, जिससे बिजली कटौती के दौरान भी सुविधाएं बाधित न हों। टिकट बुकिंग को सुगम बनाने के लिए टिकट काउंटर और बुकिंग काउंटर की व्यवस्था होगी। परिसर में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि यात्रियों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिले। इसके अलावा, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और अन्य जनोपयोगी सुविधाएं, जैसे कि नियामक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अतिरिक्त व्यवस्थाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

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