नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने गुरुवार को केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक 2025 को विचार के लिए राज्यसभा में पेश किया। लोकसभा ने बुधवार को इस विधेयक को पारित कर दिया था।
केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक 2025 पर राज्यसभा में चर्चा चल रही है। संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद यह विधेयक तंबाकू उत्पाद पर मौजूदा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कंपनसेशन सेस की जगह बढ़ी हुई सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लेगा। इस विधेयक में तंबाकू उत्पादों (सिगरेट, सिगार, जर्दा, खैनी) पर नया उत्पाद शुल्क लगाने का प्रावधान है। इससे जीएसटी मुआवजा उपकर समाप्त होने के बाद भी कर भार समान बना रहेगा।
जीएसटी मुआवजा उपकर 2017 में लागू हुआ था, ताकि राज्यों को जीएसटी से होने वाली राजस्व हानि की भरपाई की जा सके। वर्ष 2025 में राज्यों को मुआवजा देने की अवधि खत्म हो रही
है।
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