लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग से आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर द्वारा 21 आरटीआई प्रार्थनापत्रों के माध्यम से गृह विभाग से अपने सेवा-सम्बन्धी मामलों में मांगी गयी सूचना को देने से मना किये जाने के संबंध में 04 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। जस्टिस देवेन्द्र कुमार अरोरा तथा जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने यह आदेश अमिताभ की अधिवक्ता डॉ नूतन ठाकुर, आयोग के अधिवक्ता शिखर आनंद तथा राज्य सरकार के अधिवक्ता को सुनने के बाद दिया। गृह विभाग ने इन सूचनाओं को देने से मना किया था, जिसे आयोग ने भी विस्तृत सूचना बताते हुए देने से मना कर दिया।
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