बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगला आवंटन कराने वाले कानून की संवैधानिकता पर पटना हाईकोर्ट ने सवाल उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत तमाम पूर्व मुख्यमंत्रियों, जिन्हें आजीवन आवासीय बंगला आवंटित हुआ है, उन्हें नोटिस भेजा जाएगा गया। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करने का आदेश देते हुए उनसे चार हफ्ते में जवाब देने को कहा गया है। मामले की सुनवाई अब 11 फरवरी होगी।


मुख्य न्यायाधीश एपी शाही की खंडपीठ ने स्वतः दायर हुए जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार एवं नोटिस हुए सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से इस बाबत भी जवाब मांगा है कि यदि उन्हें बिहार राज्य विशेष सुरक्षा कानून के तहत सुरक्षा मुहैया कराई जाए तो वे पटना में स्थित अपने निजी आवासों में क्यों नहीं रह सकते हैं?
राज्य सरकार की तरफ से जवाबी हलफनामा सूबे के मुख्य सचिव के जरिये दायर करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। अब इस मामले की सुनवाई अगले माह फरवरी में होगी। बता दें कि कल ही हाई कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बंगला विवाद मामले की याचिका खारिज कर दी थी। डबल बेंच कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को बहाल रखा था।
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