-राघवेन्द्र प्रताप सिंह
लखनऊ : 68500 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में हुई धांधली और इसकी जांच में बरती जा रही अनियमितताओं से नाराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन नियुक्तियों की जांच सीबीआई को सौंप दी। गुरुवार को इस मामले की सुनावाई करते हुए कोर्ट ने सरकार की कार्रवाई और नियुक्तियों में जारी धांधली पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने सीबीआई को छह सप्ताह में जांच पूरी करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 26 नवंबर की तारीख सुनिश्चित की है।
वहीं, एक अन्य आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ कोर्ट ने 12460 सहायक अध्यापकों की भर्त को भी रद्द कर दिया। कोर्ट ने विगत कुछ वर्षो में भर्ती प्रक्रियाओं में हुई धांधली को लेकर सरकार पर सख्त टिप्पणी की। सहायक शिक्षक भर्ती की जांच के लिए गठित की गई तीन सदस्यीय कमेटी के कामकाज और जांचकर्ताओं के चयन पर भी कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की।
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